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दिल्ली सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, गौवंश की कुर्बानी पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, गौवंश की कुर्बानी पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। गाय, पक्षी और ऊंट की कुर्बानी गैरकानूनी घोषित की गई है और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद के त्योहार पर कुर्बानी को लेकर कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार गौवंश, गाय, पक्षियों और ऊंट की कुर्बानी को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक निकास स्थानों और सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। केवल वैध और अधिकृत स्थानों पर ही कुर्बानी की इजाजत दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गौवंश की कुर्बानी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा और पशु क्रूरता के मामले में भी अलग से कानूनी कार्रवाई होगी।

दिल्ली में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर गश्त कर रही है और किसी भी उपद्रव की आशंका के लिए तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

ये दिशानिर्देश ऐसे समय में आए हैं जब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने स्वेच्छा से गाय और भैंस दोनों की कुर्बानी न करने का फैसला लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी निर्देश और समुदाय की स्वैच्छिक पहल दोनों मिलकर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

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